नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर को लोक अदालत में विद्युत एवं नगर पालिका के जलकर,सम्पत्तिकर के प्रकरणों में रहेगी भारी छूट
सागर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 09 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश दिए है। जारी निर्देशों के अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व राशि में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं सम्पत्तिकर के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी निर्देश अनुसार अधिभार की राशि में 25 से 100 प्रतिशत तक नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। विद्युत, नगर पालिका जलकर एवं सम्पत्तिकर में घोषित छूट मात्र 9 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही नियमानुसार लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर एवं तहसील विधिक सेवा समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।