MP : हाई कोर्ट ने सेवानिवृत कर्मियों को वर्षीक वेतनवृद्धि लाभ देने के निर्देश दिए
जबलपुर। हाई कोर्ट ने पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष हुई। जबलपुर निवासी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से सेवानिवृत्त ओमप्रकाश कोष्टा और लक्ष्मी प्रसाद चौधरी की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडेय ने पक्ष रखा।उन्होंने दलील दी कि छठवें वेतन पुनर्निरीक्षण के नियमानुसार एक जुलाई को सेवा में रहने पर वार्षिक वेतनवृद्धि देय होती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने 30 जून को ही सेवा पूरी कर ली थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2023 को फैसला देते हुए कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत याचिकाकर्ताओं को लाभ देने के निर्देश दिए।