MP: यात्री सुविधाओं को बढ़ाने एवं वाहन मालिकों को राहत देने परिवहन विभाग का बड़ा निर्णय

खबर✍️गजेंद्र ठाकुर-9302303212

मध्यप्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं मॉलवाहक वाहनों को कर राहत देने के लिये  परिवहन विभाग ने मॉलयानों के कर का युक्तिकरण करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कर की दरों में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य मंत्रालय में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन परिवहन फैज अहमद किदवई, आयुक्त संजय कुमार झा, अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना, उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) दिलीप सिंह तोमर उप सचिव परिवहन स्वेता पवार सहित एनआईसी के अफसर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गत बैठक में जानकारी सामने आई थी कि मप्र के बस ऑपरेटर और मॉलवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने से वजह से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं। जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया है । इसी प्रकार प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मप्र में नेशनल परमिट पर संचालित होने वाली बसें मासिक कर ज्यादा होने के कारण अन्य राज्यों में पंजीयन के लिए चली जाती हैं। इसे कम करने के लिए अब नेशनल परमिट की बसों में प्रति सीट 700 रुपये प्रतिमाह की जगह अब 200 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह करने का निर्णय लिया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मोटरयान कर में छूट देने से जहाँ राज्य में वाहनों का पंजीकरण बढ़ेगा वहीं राज्य में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा।
कमेटी करेगी वाहन पोर्टल की समस्याओं का निराकरण :
बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में प्रारंभ हुए वाहन-4 पोर्टल में आ रही विभिन्न प्रकार को समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए उप परिवहन आयुक्त दिलीप सिंह तोमर के नेतृत्व में गठित समिति को 7 दिवस के अंदर वाहन पोर्टल की सभी समस्याओं सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हड़बड़ी में कोई कार्य न करें बल्कि आपस में तालमेल कर समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने यात्री बसों में ओव्हरलोड पर नाराजगी जताते हुए अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना को निर्देश दिए कि यात्री वाहनों में सघन चेकिंग अभियान चलाएं।
बकाया मोटरयान कर में मिलेगी छूट :
बैठक में निर्णय लिया गया कि पथभ्रष्ट वाहनों पर बकाया मोटरयान कर की वसूली के लिए 31 मार्च 2021 तक दी गई छूट को फिर से बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु सरल समाधान योजना बनाई गई है जिसमें 5 से 10 साल पुराने वाहनों पर 40 फ़ीसदी, 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर 50 फ़ीसदी तथा 15 साल पुराने वाहनों पर 70 फ़ीसदी और 20 साल पुराने वाहनों पर 90 फीसदी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस योजना से परिवहन विभाग के बकाया खातों की राशि में कमी आएगी और शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर मोटरयान कर संबंधित बकाया राशि की वसूली हेतु सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।
राजस्व बढ़ाने निजी यात्री वाहनों पर लगेंगे विज्ञापन :
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर परिवहन विभाग में राजस्व को बढ़ावा देने के लिए एक नया नवाचार करने का निर्णय समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 96,  केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 93(6) तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 के प्रावधान के तहत निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। इन वाहनों पर विज्ञापन शुल्क अधिरोपित करने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
वाहनों में जल्द लगेंगे पैनिक बटन एवं  व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस :
समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त  संजय कुमार झा ने बताया कि यात्री वाहनों में पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के संबंध में 18 कंपनियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के परीक्षण के उपरांत चार कंपनियों के आवेदन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सही पाए गए हैं। इसके साथ ही जल्द ही यात्री वाहनों में पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में इन कम्पनियों के माध्यम से पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब प्रदेश में सभी प्रकार के यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश की माताएं एवं बहनें अब कभी भी यात्री वाहन जैसे बस, कैब, टैक्सी एवं आटो रिक्सा इत्यादि में सफर के दौरान किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होने पर पैनिक बटन दबाकर परिवहन विभाग द्वारा बनाये गए कंट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर में संदेश पहॅूचा सकेंगी इस संदेश पर माता एवं बहनों को तत्काल डायल 100 की सहायता आटोमेटिक रूप से प्राप्त हो जाएगी

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