निगम आयुक्त ने दिए निर्देश दुकानदारों के कटे चालान कहा अब न फैलाना गंदगी

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नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार शहर में गंदगी फैलानें वाले दुकानों के विरूद्व की गई चालानी कार्यवाही 20 दुकानदारों से 4 हजार 7 सौ 58 रूपये का जुर्माना किय

सागर। शहर में गंदगी फैलाने के कारण इसका मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये शासन द्वारा गंदगी फैलानें वालों पर जुर्माना अधिरोपित किया है इसी के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त श्री आर पी अहिरवार के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त  राजेश सिह राजपूत के मार्गदर्शन में कटरा बाजार स्थित पुलिस चौकी से कीर्ति स्तंभ तक रोड किनारे लगे चाट ठेला, होटल और किराना दुकानों तथा नया बाजार में स्थित दुकानदारों एवं चाय दुकानों के खिलाफ रोड़ पर गंदगी फैलानें, गीला एवं सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन ना रखने पर निगम के स्वास्थ्य विभाग अतिक्रमण अमले द्वारा 20 दुकानों पर ₹4758/- की चलानी कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को हिदायत भी दी गई कि वे अपनी दुकानों में अलग-अलग डस्टबिन रखें और उसमें गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित कर कचरा गाड़ी को ही दें तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा कतई ना फेंके अन्यथा ऐसा करते हुये जो पाया जायेगा, उसके विरूद्व जुर्माना की कार्यवाही की जायेगी।
इस कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी  कुलदीप बाल्मीकि, अनिरूद्व चांचोदिया, रज्जन करोसिया, गंधर्वसिंह, अतिक्रमण प्रभारी शिवनारायण रैकवार सहित अन्य निगम कर्मचारी उपस्थित थे।

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