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नियम विरूद्ध तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी सख़्त कार्रवाई

By: Arjun Sagar•
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नियम विरूद्ध तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी सख़्त कार्रवाई
नियम विरूद्ध तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी सख़्त कार्रवाई
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी सहित जिले के विभिन्न अनुभागों तथा तहसीलों में एसडीएम, एसडीओपी पुलिस को डीजे संचालकों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में दिशा निदेर्शों का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देशित किया है। निर्देशानुसार रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक डीजे का संचालन प्रतिबंधित है। बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
चूंकि आगामी समय में में 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होना है। ऐसे में छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने डीजे और साउंड के सम्बंध में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियम विरूद्ध तेज आवाज में डीजे बजाने पर कठोर कार्रवाई करें।
उन्होंने अपील भी की है कि वर्तमान में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही, बुजुर्गों एवं मरीजों को भी अत्यधिक शोर से असुविधा होती है। अतः आमजन से अपील है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने में सहयोग करें एवं बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने से बचें, अन्यथा पुलिस सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी।
Arjun Sagar

By: Arjun Sagar

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