बच्चन मेडिकल स्टोर और आजाद मेडिकल स्टोर की जांच; ट्रेमाडोल, एनआरएक्स, एटिजोलम सहित दवाओं के क्रय-विक्रय दस्तावेज मांगे, रिकॉर्ड की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
सागर। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में जिले में थोक औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेश पटेरिया और सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में की गई।
निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेश पटेरिया के साथ औषधि निरीक्षक सोनम जैन और मनीष सुमन की संयुक्त टीम ने दवा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध औषधियों और उनके क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली।
बच्चन मेडिकल स्टोर से मांगे जरूरी अभिलेख
टीम ने सागर स्थित बच्चन मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान में उपलब्ध दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख और दस्तावेजों की जांच की गई।
प्रतिष्ठान संचालक को एबॉर्शन किट, ट्रेमाडोल टैबलेट, अन्य एनआरएक्स श्रेणी की दवाओं और एटिजोलम के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आजाद मेडिकल स्टोर में भी हुई जांच
इसी कार्रवाई के तहत आजाद मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। यहां टीम ने विभिन्न औषधियों के क्रय-विक्रय से जुड़े रिकॉर्ड की उपलब्धता की जानकारी ली।
विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख और रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने दवाओं की खरीद-बिक्री और उससे जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिए कि बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति अथवा डॉक्टर को दवाओं की बिक्री न की जाए।
रिकॉर्ड की जांच के बाद तय होगी कार्रवाई
दोनों दवा प्रतिष्ठानों से आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। संबंधित रिकॉर्ड मिलने के बाद विभागीय स्तर पर उनका परीक्षण किया जाएगा।
अभिलेखों की जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।








