अवैध मदिरा भंडारण पर कार्रवाई, सागर में दो रेस्तरां बार के लाइसेंस निरस्त
सागर। अवैध मदिरा भंडारण और आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए भगवानगंज स्थित दो रेस्तरां बार के एफएल-2 लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर की गई।
14 सितंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप और सहायक आयुक्त आबकारी वंदना पांडेय के नेतृत्व में टीम ने भगवानगंज स्थित मुस्कान बार एंड रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान बिना परमिट 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर और 50 कैन बीयर, कुल 119.65 बल्क लीटर मदिरा, विक्रय के लिए संग्रहित मिली थी। मौके पर वैध दस्तावेज या परमिट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मदिरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था।
कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) के तहत लाइसेंसी भगत सिंह राजपूत के वर्ष 2026-27 के एफएल-2 रेस्तरां बार लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया।
इसी कार्रवाई के तहत भगवानगंज स्थित जी.के. होटल्स के लाइसेंसी सुरेंद्र कुमार अहिरवार का एफएल-2 रेस्तरां बार लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। 14 सितंबर को किए गए निरीक्षण में यहां बिना परमिट 18 बोतल मदिरा और 16 कैन बीयर, कुल 28.2 बल्क लीटर मदिरा, संग्रहित पाई गई थी।
आबकारी नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन तथा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध मदिरा के भंडारण के मामलों में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।







