अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर सागर संभाग में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बार निरोधात्मक कार्यवाही
कमिश्नर ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया निरोध आदेश, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया
सागर। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सागर संभाग में प्रशासन द्वारा कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के अंतर्गत सागर संभाग में प्रथम बार निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थों के अवैध व्यापार/तस्करी में संलिप्तता से संबंधित गतिविधियों के आधार पर कमिश्नर सागर संभाग श्री दिलीप कुमार द्वारा अवैध व्यापार/तस्करी में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेश पारित किए गए हैं।
जारी निरोध आदेश के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त राजेश साहू, पिता कालू साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम देवढोंगरा, थाना पटेरा, जिला दमोह के विरुद्ध 01 वर्ष की अवधि एवं कमलेश उपाध्याय, पिता कृपा शंकर उपाध्याय, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम कुंजी, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह के विरुद्ध 06 माह की अवधि का निरोध आदेश पारित किया जाकर दोनों व्यक्तियों को केन्द्रीय जेल भोपाल में निरुध्द किया गया है।
यह कार्रवाई इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सामान्य दंडात्मक कानून के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जाने के साथ-साथ, जहां उपलब्ध अभिलेखों एवं परिस्थितियों से यह संतोष हो कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियां मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाली हैं और ऐसी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही आवश्यक है, वहां पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस
कमिश्नर सागर संभाग श्री दिलीप कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार से जुड़े तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की नीति पूर्णतः कठोर है। युवाओं और समाज के भविष्य को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध केवल सामान्य आपराधिक प्रकरण तक कार्यवाही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जहां वैधानिक शर्तें पूरी होती हों, वहां पीआईटी एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
“मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के लिए सागर संभाग में कोई स्थान नहीं है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानून के तहत कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समाज की सुरक्षा और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।”
संभाग प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार अथवा तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय पर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जा सके।








