1 अगस्त से बिना हेलमेट कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पर रोक,दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं नागरिकों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2026 से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश निषेध रहेगा। नवीन कंपोजिट भवन कलेक्टर कार्यालय सागर एवं समस्त संभागीय तथा जिला प्रमुख कार्यालयों में दोपहिया वाहन चालकों के बिना हेलमेट कार्यालय परिसर में प्रवेश को वर्जित किया गया था। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए।
मोटरयान अधिनियम के सुरक्षात्मक प्रयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत दोपहिया वाहनों के चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सागर जिले के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं समस्त नागरिक समय-समय पर जारी शासन निर्देशों एवं आदेशों का कड़ाई से पालन करें। 1 अगस्त 2026 से दोपहिया वाहन का प्रयोग करते समय आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनकर ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करें। बिना हेलमेट कार्यालय परिसर में पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट प्रवेश करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


