नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा,
शासकीय कार्यालय शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे,
जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फयू लागू
सागर –
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0 प्र0 सं0 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 मार्च 2021 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के साथ अतिरिक्त प्रतिबंध, निर्देश पालन हेतु जारी किये गए हैं।
जारी आदेषानुसार कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार), प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे, शनिवार एवं रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों-नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फयू लागू रहेगा । जिले के उपरोक्तानुसार समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0 द0 सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।