संपत्तिकर, जलकर सहित विभिन्न करों में 31 दिसम्बर तक अधिभार की छूट का लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को
सागर/ नगर निगम आयुक्त आर.पी.अहिरवार ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय स्थित कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण कर करों को जमा करने हेतु परिसर में आवष्यक व्यवस्थायें बनाने के निर्देष दिये। निगमायुक्त ने नगर निगम के सभी करसंग्राहकों को निर्देष दिये है कि वे अपने अपने वार्ड में संपत्तिकर जलकर के सभी उपभोक्ताओं को शासन द्वारा अधिभार में दी जा रही छूट की जानकारी दें तथा उन्हें करों को जमा करने के लिये प्रेरित करें।
राजस्व अधिकारी बृजेष तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देषानुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के सभी संपत्तिकर, जलकर आदि सभी करों में अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कम्प्यूटर कक्ष में एक अतिरिक्त कम्प्यूटर काऊंटर की व्यवस्था की गई है। उन्होने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिनका संपत्तिकर एवं जलकर बकाया है वे अपनी करों की बकाया राषि जमा कर अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। 31 दिसम्बर 2020 के बाद किसी भी प्रकार के अधिभार में छूट प्रदान नही की जायेगी।
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31 दिसंबर तक इस तरह जल संपत्ति सहित अन्य करो में ले सकते हैं शहरवासी राहत -सागर
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