दुग्ध डेयरियों के विस्थापन पर कलेक्टर सख्त: हफ्सली शिफ्ट न होने पर होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई, नगर निगम को दिए निर्देश

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दुग्ध डेयरियों के विस्थापन पर कलेक्टर सख्त: हफ्सली शिफ्ट न होने पर होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई, नगर निगम को दिए निर्देश

सागर। सागर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है। जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगरीय सीमा के भीतर अवैध एवं अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही समस्त दुग्ध डेयरियों को पूर्ण कड़ाई के साथ हफ्सली डेयरी विस्थापन स्थल पर स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में नगर पालिक निगम, सागर को तत्काल प्रभावी एवं बलपूर्वक विस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने रिहायशी क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों पर दुग्ध डेयरियों के संचालन के कारण उत्पन्न होने वाली गंदगी, जलभराव और  मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर तीव्र असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा हफ्सली में सर्वसुविधायुक्त डेयरी विस्थापन स्थल पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है। अतः जनहित एवं नगरीय स्वच्छता की दृष्टि से शहरी क्षेत्र में डेयरियों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी दुग्ध डेयरियों को चिन्हित कर उन्हें अविलंब हफ्सली विस्थापन स्थल पर स्थानांतरित किया जाए। स्वेच्छा से विस्थापित न होने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त समन्वय से मवेशियों को जब्त करने तथा डेयरी परिसरों को सील करने की वैधानिक कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हफ्सली विस्थापन स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल, पहुंच मार्ग एवं ड्रेनेज जैसी समस्त मूलभूत नागरिक सुविधाएं निरंतर सुचारू रहें, ताकि विस्थापितों को कार्य संचालन में कोई व्यवधान न हो। प्रतिबंधित क्षेत्रों में चोरी-छिपे डेयरी संचालित करने अथवा मवेशियों को सार्वजनिक मार्गों पर लावारिस छोड़ने की दशा में भारी अर्थदंड अधिरोपित किया जाए तथा संबंधितों के विरुद्ध लोक सुरक्षा को संकट में डालने की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी प्रकरण दर्ज किए जाएं।

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