सागर जिले में अपंजीकृत निर्माण कार्यों पर सख्ती, पंजीयन अनिवार्य, नोटिस जारी करने के निर्देश

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सागर जिले में अपंजीकृत निर्माण कार्यों पर सख्ती, पंजीयन अनिवार्य, नोटिस जारी करने के निर्देश

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सागर। जिले में बिना पंजीयन संचालित निर्माण कार्यों को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1998 तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिवस पूर्व संबंधित नियोजक द्वारा श्रम विभाग को सूचना देना एवं पंजीयन कराना अनिवार्य है।

श्रम पदाधिकारी, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सागर संभाग, ने बताया कि जिले में संचालित निर्माण कार्य का पंजीयन (स्थापना पंजीयन एवं निर्माण कार्य का पंजीयन) कराया जाना आवश्यक है यदि किसी अपंजीकृत अथवा बिना पूर्व सूचना के संचालित निर्माण स्थल पर कोई अप्रिय घटना/दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी समस्त जवाबदेही संबंधित निर्माण नियोजक/निर्माण एजेंसी/ठेकेदार की होगी, एवं ऐसे प्रकरणों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिसम्मत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

शासन के संज्ञान में आया है कि जिले में कई निर्माण कार्य बिना पूर्व सूचना और बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं, जो अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है। इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे अपंजीकृत निर्माण कार्यों की तत्काल पहचान करें और उनका पंजीयन सुनिश्चित कराएं। आप अपने अधीनस्थ क्षेत्रान्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की अपंजीकृत निर्माण कार्यों की तत्काल पहचान कर उनका पंजीयन कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित नियोजकों/निर्माण एजेंसियों को विधि अनुसार नोटिस जारी कर पंजीयन एवं उपकर जमा करावें। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र अंतर्गत समस्त निर्माण ठेकेदारों एवं निर्माण विभागों को पत्र लिखकर उक्त संबंधी में अवगत कराना एवं अनुपालन करना तथा उकत कि अतिरिक्त भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य बिना 30 दिवस पूर्व सूचना एवं पंजीयन के प्रारंभ न हो यह भी सुनिश्चित करें।

समस्त निर्माण नियोजक/निर्माण एजेंसियां/ठेकेदार सागर जिले में चल रहे निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिवस पूर्व कार्यालय सहायक श्रमायुक्त सागर को सूचना दी जानी है एवं जिनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिवस पूर्व संबंधित जिला श्रम कार्यालय को सूचना नहीं दी गई है उन्हें शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने निर्माण कार्यों का पंजीयन संबंधित जिला श्रम विभाग में कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,

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