सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज: कलेक्टर संदीप जी.आर.
सागर। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम राहत योजना’ (PM Rahat Scheme) को लेकर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग को स्पष्ट किया कि जिले की सीमा के भीतर होने वाले किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को इस योजना के तहत तत्काल ‘कैशलेस’ (नकदी रहित) उपचार मिलना सुनिश्चित किया जाए।
योजना के मुख्य प्रावधान और कलेक्टर के निर्देश
अस्पतालों का अनिवार्य सहयोग: कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध निजी अस्पताल योजना के तहत घायल का इलाज करने से मना करता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और एम्बुलेंस समन्वय: पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकटतम ‘पीएम राहत योजना’ से संबद्ध अस्पताल को सूचित करें ताकि मरीज के पहुँचते ही ‘कैशलेस’ सुविधा सक्रिय हो सके।
प्रक्रिया: घायल को अस्पताल ले जाने पर केवल दुर्घटना की जानकारी और प्राथमिक पहचान देनी होगी, जिसके बाद अस्पताल पोर्टल के माध्यम से त्वरित क्लेम दर्ज करेगा।


