सागर नगर निगम में लापरवाही भारी पड़ी—स्वास्थ्य अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना
सागर। जिला प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा में कामकाज पूरा न करने और मामलों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर नगर पालिक निगम सागर के पदाभिहित स्वास्थ्य अधिकारी राजेश सिंह राजपूत पर अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देश पर की गई है।
लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम का उल्लंघन पाया गया
जानकारी के अनुसार, अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में आने वाले कई प्रकरणों का समय पर समाधान नहीं किया गया। अधिनियम में प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा अनिवार्य है, जिसके उल्लंघन को गंभीर लापरवाही माना जाता है।
2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया
इन प्रकरणों में देरी और लापरवाही को देखते हुए संबंधित अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

