श्रमिक दिवस पर उच्च न्यायालय की सख़्ती, नगर निगम में अवैध प्रतिनियुक्ति पर नोटिस जारी

सागर: श्रमिक दिवस पर उच्च न्यायालय की सख़्ती, नगर निगम में अवैध प्रतिनियुक्ति पर नोटिस जारी

सागर। श्रमिक दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम सागर में की गई एक विवादित प्रतिनियुक्ति पर गंभीर रुख अपनाते हुए सेडमैप के कर्मचारी डॉ. सुनील सिंह बघेल सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

यह मामला तब उजागर हुआ जब मध्यप्रदेश नगर निगम-नगर पालिका कर्मचारी संघ, यूनिट सागर की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा समद को यह जानकारी मिली कि मेडमैप के कर्मचारी डॉ. बघेल को उपायुक्त पद पर नगर निगम में प्रतिनियुक्त किया गया है। अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी ने बताया कि नियमानुसार केवल शासकीय कर्मचारियों को ही प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

विधिक नोटिस के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब श्रमिक संघ द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। श्रमिक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर एवं अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी ने पक्ष रखते हुए अदालत को अवगत कराया कि यह प्रतिनियुक्ति नियमों के विरुद्ध है।

सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने सेडमैप और डॉ. बघेल को हमदस्त नोटिस जारी किए तथा शासन से भी एक सप्ताह में जवाब माँगा है।

माननीय न्यायालय की इस सख़्ती पर श्रमिक संघ के राजेश सिंह, श्रीमती जया श्रीवास्तव, कुलदीप वाल्मीकि, अनुराग दुबे, देव कुमार चौबे, शशांक रावत और अजय रैकवार ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

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