Wednesday, December 10, 2025

जिला प्रशासन की डीपीएस, क्रिश्चियन समेत अन्य स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही

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जिला प्रशासन की डीपीएस, क्रिश्चियन, शीलिंग होम, सुमति एकेडमी, एडिफाई एवं डीसेंट स्कूल के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

प्रत्येक स्कूल पर 1-1 लाख रूपए का लगाया गया जुर्माना

कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक स्तर की समिति द्वारा किया गया था स्कूल का निरीक्षण

जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब तथ्यविहीन के अलावा समाधानकारक नही पाया गया

छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा नवीन सत्र 2025-26 प्रारंभ होने के परिपेक्ष्य में एवं अभिभावकों से अशासकीय विद्यालयों द्वारा पुस्तकें, गणवेश व अन्य शैक्षिक सामग्री के अनुचित एवं अधिक कीमत वसूलने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये तीन सदस्यीय ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा विगत दिनों किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को भेजी गई थी। जिसके आधार पर कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा अशासकीय डीपीएस, क्रिश्चियन, शीलिंग होम, सुमति एकेडमी, एडिफाई एवं डीसेंट स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया था। सभी स्कूलों द्वारा उक्त नोटिस के प्रस्तुत किए गए जवाब का प्रतिवाद का पुनर्परीक्षण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर से कराया गया, परीक्षणोपरांत अधिकारी द्वारा नस्ती में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद तथ्यविहीन होने के कारण समाधानकारक नही है। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के दिनांक 15 सितम्बर 2022 को जारी आदेश के निर्देर्शों का भी पालन नही किया गया।
म.प्र. राजपत्र (असाधरण) प्राधिकारी से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग के 28 दिसम्बर 2021 की कण्डिका 05 के अनुसार मान्यता (संशोधन) नियम 2017 के नियम 11 में, उप नियम (2) में संशोधित कर निहित प्रावधानानुसार संबंधित स्कूलों को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रति स्कूल कुल राशि 1-1 लाख रूपए वसूली किए जाने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित कराने को कहा गया कि निर्धारित मूल्य से अधिक की पुस्तकें किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र-छात्रा से क्रय नही कराएं। जिला समिति द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि म.प्र. निजी विद्यालय में (फीस तथा संबंधित) नियम 2020 के 9 (8) के प्रावधानुसार उपरोक्त निर्धारित राशि से अधिक संग्रहीत की गई राशि संबंधित अभिभावक को प्रदान की जाए।

कक्षा 1 से 8वीं तक की किताबों के निर्धारित मूल्य

एनसीआरटी एवं म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तको की अधिकतम राशि निर्धारित है। एनसीआरटी की कक्षा 1 और 2 के लिए अधिकतम राशि 195 रू, कक्षा 3 के लिए 390 रू, कक्षा 4 के लिए 260 रू, कक्षा 5 के लिए 260 रू, कक्षा 6 के लिए 780 रू, कक्षा 7 के लिए 940 रू एवं कक्षा 8वीं के लिए 960 रूपए निर्धारित किए गए हैं।
म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तकों की हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की अधिकतम राशि कक्षा 1 के लिए 194 रू, 2 के लिए 240 रू, कक्षा 3 के लिए 315 रू, कक्षा 4 के लिए 289 रू, कक्षा 5 के लिए 317 रू, कक्षा 6 के लिए 504 रू, कक्षा 7 के लिए 509 रू एवं कक्षा 8वीं के लिए 547 रूपए निर्धारित किए गए हैं।

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