11 मोबाइल कोर्ट 718 प्रकरण 791100 रूपए हुआ जुर्माना :- सागर

दिनांक 1 मार्च 2020 को सागर जिले एवं तहसीलों में कुल 11 मोबाइल कोर्ट लगाकर मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत सभी प्रकार के वाहनों का निरीक्षण किया गया नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गई
सागर(मप्र)–/ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार पाठक सागर के आदेशानुसार दिनांक 1 मार्च 2020 को जिला सागर एवं तहसीलों में मोबाइल कोर्ट लगाए गये। जिसमे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एवं सहा. लोक अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रकार के वाहनों के निरीक्षण हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों पब्लिक नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर उसके विरुद्ध समुचित विधिक कार्यवाही की गई।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिमहा ने बताया कि दिनांक 1 मार्च 2020 को सागर जिले एवं तहसीलों में कुल 11 मोबाइल कोर्ट लगाकर मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत सभी प्रकार के वाहनों का निरीक्षण किया गया नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गई जिसमें सागर जिले में 5 मोबाइल कोर्ट बनाए गए मोती नगर मकरोनिया, कैंट, गोपालगंज, सिविल लाइन एवं तहसील पर खुरई, बीना, बंडा, रहली एवं देवरी मैं मोबाइल कोर्ट के जरिए निरीक्षण किया गया। सागर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान भारत सिंह कनेल, श्रीमान रवि बौरासी, श्रीमान सिराज अली, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं सुश्री स्वाती बजाज के न्यायालय के साथ अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिमहा, सुश्री प्रियंका जैन, श्रीमती वृंदा चौहान, श्रीमती रेखा मांझी और श्री अमित जैन ने कार्यवाही में सहयोग किया। मोबाइल कोर्ट का निरीक्षण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान विवेक कुमार पाठक, सागर द्वारा किया गया। कुल 16 चैकिंग पॉइंट पर 11 मोबाइल कोर्ट बनाए गए जिसमे 718 प्रकरण हुए और 791100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिसमे से सागर में 335 प्रकरण हुए और 442400 रुपए का जुर्माना लगाया गया
गजेंद्र ठाकुर की ख़बर -9302303212
KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top