हूटर, सर्च लाईट, बिना परमिट एवं नेम प्लेट लगे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही- आरटीओ
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है। इस संबंध में दिनांक 13.10.2023 को बहेरिया, बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 72 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 35 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
उक्त 35 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 24500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
साथ ही मतदान जागरूता एवं शत प्रतिशत मतदान हेतु स्वीप कार्यक्रम के तहत् 50 वाहनों में स्टीकर लगाये गये।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।