घर से बाहर आई नाबालिग के साथ छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की कैद

नाबालिग से छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी विष्णु बंसल थाना-केन्ट को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-354 भा.द.वि. के तहत 01  वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 7 सहपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकयतकर्ता/पीड़िता ने थाना केंट में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-29.06.2020 को रात्रि करीबन 2 बजे वह बाथरूम करने बाहर निकली तो अभियुक्त विष्णु बंसल आया और बुरी नियत से पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो उसकी मां उठकर आ गई तो अभियुक्त विष्णु , मां को देखकर भाग गया । फिर उसने अपनी मां को सारी बात बताई फिर मां के साथ रिपोर्ट करने गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विचेना में लिया गया विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केन्ट द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 354(क))(पअ) व पाॅक्सो एक्ट 2012 की धारा 7/8, 11/12, के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया ।
जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने  आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।
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