वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी  को आयोजित होगी

वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी  को आयोजित होगी
सागर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा  प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में  11 फरवरी को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष भट्ट द्वारा बताया, कि उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणो में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभांश से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।
आम जनता/पक्षकारगण यदि न्यायालय में अपने लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) के उपरोक्त प्रकार के चिन्हित प्रकरणों/विवादों का आपसी सहमति से उपरोक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर, अपना मामला  11 फरवरी  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें।  नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने प्रकरण का आपसी सुलह/समझौता से निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाने को भी कहा गया है।

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