MP: कलेक्टर के निर्देश पर उचित मूल्य दुकान संचालक के खिलाफ ₹55 लाख गबन पर हुई FIR

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक पर ₹55 लाख के गवन पर हुई FIR

सागर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले की राशन दुकानों में सुचारू रूप से राशन वितरण हो सके इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसी तारतम्य में परसोरिया शासकीय उचित मूल्य दुकान परसोरिया के संचालक सुदामा लोधी पर लगातार राशन वितरण की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हो रही थी जिसकी जांच प्रशासन द्वारा कराई गई ।
संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि परसोरिया उचित मूल्य की राशन दुकान के संचालक श्री सुदामा लोधी की जांच के उपरांत ईसी एक्ट 1955 की धारा तीन बटे 7 के तहत दोषी पाया गया, जिस पर सुदामा लोधी पर आईपीसी की धारा 420 एवं 409 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
सहायक खाद्य अधिकारी सुश्री नियुक्ति ने बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकान के संचालक सुदामा लोधी पर 55 लाख ₹15 हजार 570 के राशन की हेराफेरी करने पर मामला दर्ज कराया गया है।
सहायक खाद्य अधिकारी सुश्री नियुक्ति ने बताया कि कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा लगातार कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं जिससे जिले वासियों को शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से समय पर सुविधा अनुसार राशन प्राप्त हो सके
अनुविभागीय अधिकारी पवन वारियां ने बताया कि परसोरिया की राशन दुकान संचालक सुदामा लोधी पर अनियमिताएं पाए जाने पर उसके विरुद्ध 55 लाख ₹15 हजार 570 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया गया एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाना सानोधा में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई।

गजेंद्र ठाकुर- 9302303212

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