10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के समस्त न्यायाधीशों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के समस्त न्यायाधीशों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

सागर –

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष बी.आर.पाटिल के  मार्गदर्शन में 10 जुलाई, 2021 को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिये एवं सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष बी.आर.पाटिल के द्वारा आज को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में जिला न्यायालय सागर के समस्त न्यायाधीशों एवं सभी तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में अध्यक्ष महोदय के द्वारा नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, चैक बाउंस, विद्युत मामलें, दावा प्रकरण जैसें अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक न्यायाधीश से पृथक-पृथक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी न्यायाधीशों को यह भी निर्देश दिया कि वे समझौता होने वाले संभावित प्रकरणों में दोनो पक्षकारों के साथ लोक अदालत के पूर्व प्री-सिटिंग भी करें जिससे पक्षकारों के बीच विवाद को आपसी समझौते से निराकरण के लिए प्रेरित किया जा सके।

बैठक में नेशनल लोक अदालत प्रभारी वीरेन्द्र सिंह राजपूत, विशेष न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक शर्मा सहित जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीश उपस्थित हुए एवं विभिन्न तहसीलों में पदस्थ न्यायाधीश वीडियो कॉंन्फं्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

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