नाबालिग से गैंगरेप : कथावाचक और ढोलक वादक को उम्रकैद, कोर्ट का सख्त फैसला

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नाबालिग से गैंगरेप : कथावाचक और ढोलक वादक को उम्रकैद, कोर्ट का सख्त फैसला

सागर जिले की खुरई अदालत ने करीब डेढ़ साल पुराने नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कथावाचक और उसके साथी ढोलक वादक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

पूरा मामला…..
खुरई की तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने मालथौन थाना क्षेत्र की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कथावाचक गोविंद दास उर्फ गोविंदा और उसके साथी ढोलक वादक राधे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला फरवरी 2023 का है। गांव में आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान झांसी के भट्टागांव निवासी कथावाचक गोविंद दास और टीकमगढ़ के सिमरा निवासी ढोलक वादक राधे ने नाबालिग से संपर्क बनाया। दोनों ने पहले उसकी बहन के माध्यम से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू की और फिर 13 फरवरी 2023 की रात उसे मां के जेवर लेकर घर से बाहर बुला लिया।

इसके बाद आरोपी किशोरी को बाइक से ओरछा ले गए। वहां एक होटल में रखने के बाद उसे ललितपुर के एक किराए के कमरे में करीब दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी शादी का झांसा देते रहे। बाद में उसे झांसी के एक गांव ले जाया गया, जहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कमरे का किराया दिलाने के लिए आरोपियों ने उसकी मांग में सिंदूर भरवाया और चूड़ियां भी पहनाईं।

काफी समय बाद मौका मिलने पर पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 70(2) के तहत दोनों को आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित अन्य सजाएं भी सुनाई गईं। फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया।

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