नरवाई जलाने पर जिले में अब तक 35 एफआईआर दर्ज : 27 नामजद एवं 8 अज्ञात समेत कुल 35 किसानों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज
कलेक्टर के निर्देश- समझाईश दें , नियम विरुद्ध गतिविधि पर करें वैधानिक कार्रवाई
सागर। नरवाई जलाने की घटनाओं पर सागर जिले में अब तक 35 एफआईआर दर्ज की गईं हैं जिसमें 27 नामजद एवं 8 अज्ञात समेत कुल 35 किसानों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा चुका है।
जिले में अवैध रूप से नरवाई जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने सख़्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी इस प्रकार की घटना पर त्वरित कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा है कि लोगों को समझाएं परंतु नियम विरुद्ध गतिविधियों पर वैधानिक कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने कहा है कि नरवाई जलाने पर जहां एक ओर पर्यावरण प्रदूषण होता है वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट फायर या अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। अतः नरवाई न जलाकर उसके विकल्प पर काम करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार , नायब तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार ऐसी घटनाओं पर नजर रखें। किसान भाइयों को समझाएं साथ ही घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करें।
शासन के निर्देशों के अनुसार जिला दंडाधिकारी किसानों को नियमित समझाईश दें किंतु समझाईश पर अमल न करने की स्थिति में आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान रखा गया है। यदि कृषक का रकबा 2 एकड़ से कम है तो पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि रू 2500/-, 2 एकड से 5 एकड़ होने पर 5000/- और 5 एकड़ से अधिक होने पर 15000 /- रूपए पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि वसूली जाएगी।
कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई फसल की कटाई के बाद बचा अवशेष न जलाएं। नरवाई जलाने से न केवल वातावरण प्रदूषित होता है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। इसके अलावा इससे आसपास के इलाकों जंगल में आग लगने का भी खतरा बना रहता है।
उन्होंने किसानों को नरवाई के निस्तारण के लिए वैकल्पिक उपाय जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर का उपयोग, जैविक खाद बनाने, मल्चर मशीन का उपयोग करने या कंपोस्टिंग विधि से अवशेषों को नष्ट करने की सलाह दी है। यदि कोई किसान नियमों का उल्लंघन करते हुए नरवाई जलाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना व कानूनी कार्रवाई भी करने के निर्देश हैं।
किस तहसील में किस पर एफआईआर दर्ज
नरवाई जलाने के संबंध में सागर नगर में 1 ग्राम पटकुई में अज्ञात के विरुद्ध, सागर गा्रमीण में 1 ग्राम पथरिया हाट में बहादुर चौहान के विरुद्ध, रहली में 2 ग्राम जूना एवं मडला में रामअवतार कुर्मी एवं ग्राम भैंसा में अज्ञात के विरुद्ध, खुरई में 1 ग्राम बसाहरी में अरविंद पटैल के विरुद्ध, केसली में 4 ग्राम पुतर्रा में रद्युवीर लोधी, लक्ष्मी लोधी, ग्राम घाना में हेमराज यादव, धमेन्द्र यादव, ग्राम जरूआ में चंदन राजपूत एवं ग्राम जैतपुर डोमा में शिखरचंद जैन, शुभम स्वामी के विरुद्ध, बांदरी में 1 ग्राम मोठी में अज्ञात के विरुद्ध, देवरी में 4 ग्राम नादपुर में भूपेन्द्र लोधी, ग्राम नादपुर में प्रभाबाई अहिरवार, ग्राम घोषी पट्टी में जनकरानी, राजेन्द्र एवं परषोत्तम, बीना में 1 ग्राम बेलई में अज्ञात के विरुद्ध, जैसीनगर में 1 ग्राम रमपुरा में राजाभाई दांगी, गोविंद सिंह दांगी के विरुद्ध, गढाकोटा में 2 ग्राम खदरी में अमोल कुर्मी एवं ग्राम फुलर के प्रीतम कुर्मी, बण्डा में 1 दलपतपुर के ग्राम में अज्ञात, सुरखी अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में अज्ञात, शाहगंज के तहरौली में अज्ञात, बंदरी अंतर्गत ग्राम विदवास में राजकुमार यादव, बंदरी अंतर्गत ग्राम उजनेट में मोहन, अमन, हरिराम एवं शैलेंद्र , राहतगढ़ की ग्राम हिरण खेड़ा के नाथूराम, बीना के ग्राम गोदना में अज्ञात, ग्राम बमोरी खुर्द में अज्ञात, बंडा अंतर्गत ग्राम कायला में अज्ञात एवं राहतगढ़ की ग्राम सिनेमा में श्री मखन सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।