सीरियल किलर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू घुर्वे को हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । सीरियल किलर आरोपी शिव प्रसाद उर्फ हल्कू घुर्वे को थाना कंेट के अंतर्गत चौकीदार कल्याण सिंह की हत्या के मामले में भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 460 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा- 394 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनॉक 28.08.2022 को थाना प्रभारी केंट निरीक्षक अजय कुमार सनकत को डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि भैसा वायपास रोड सागर स्थित बब्बल विश्वकर्मा की वाहन वॉडी विल्डिंग की दुकान में मौजूद चौकीदार मृत अवस्था में पड़ा है तब थाना प्रभारी के मौके पर पहुॅंचने पर मृतक के पुत्र संजय की सूचना पर उक्त दिनॉक केा ही सुबह देहाती नालिसी अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई जिसमें उसके द्वारा लेखबद्ध कराया गया कि आज सुबह 11 बजे जब वह अन्नू यादव की बजरी की दुकान पर था तभी उसे उसके दोस्त प्रमेंद्र ने बताया कि बहिन साधना का फोन आया है कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है मै सुक्कू समैया के साथ मोटर साइकिल से बब्बल विश्वकर्मा की भैसा स्थित वर्कशॉप पर पहुॅचा उक्त वर्कशॉप पर मेरे पिता कल्याण ठाकुर जो रात में चौकीदारी का काम करते थे मैने जाकर देखा कि मेरे पिता दुकान के अंदर पलंग पर करवट लिये मृत अवस्था में पड़े है उनके माथे के पास चोट लगी थी, मॉथे और सिर पर खून जम चुका था, पलंग के पास हथौड़ा टिका था, हत्या की आशंका पर ओंकार विश्वकर्मा द्वारा 100 डॉयल को सूचना दी थी जिसके आधार पर थाना कंेट पुलिस द्वारा धारा- 302 भादवि के तहत जीरों पर देहाती नालिसी मौके पर ही लेख की । मृतक का मौके पर मर्ग इंटीमेशन लेख किया गया एवं मर्ग कार्यवाही उपरांत मृतक कल्याण के शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल सागर भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण एफएसएल एवं फिंटर पिं्रट की टीम द्वारा किया गया , फिंगर प्रिंट की टीम द्वारा घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। उक्त आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कंेट में धारा- 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया , आरोपी को थाना सिविल लाइन की सूचना के आधार पर न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया गया आरोपी शिवप्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई , पूछताछ के आधार पर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर जप्त की गई । विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से एवं घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर परीक्षण हेतु भेजा गया । थाना-केंट द्वारा धारा 302/34,394,460 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपी शिव प्रसाद के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्षियों को परीक्षित कराया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश कर प्रमाणित कराई जहॉ आरोपी को माननीय न्यायालय ने धारा- 302, 460, 394 भादवि में दोषी पाया एवं दण्ड के प्रश्न पर तर्क के दौरान अभियोजन द्वारा आरोपी को उसके कृत्य के लिये मृत्युदंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, माननीय न्यायालय ने मामले को विरल से विरलतम की श्रेणी में न रखते हुये आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया ।