संभाग आयुक्त ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को निलंबित किया

संभाग आयुक्त ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को निलंबित किया

सागर। संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह के प्रभारी सहायक यंत्री  महेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा राहुल पटैल को निलंबित किया।
संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार कलेक्टर जिला दमोह द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया कि दैनिक समाचार पत्रों में 4 मार्च को प्रकाशित समाचार अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार… 8 तालाब बिना बनाए 2.14 करोड़ का भुगतान, नतीजा कब्जे बढ़े, अब हो रही खेती के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटा की अध्यक्षता में जाँच दल का गठन किया गया था।

जाँच दल के द्वारा दिनाँक 05 मार्च 2025 को शिकायत में उल्लेखित जनपद पंचायत हटा के 9 अमृत सरोवरों (जिसमें 5 अमृत सरोवर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह एवं 4 अमृत सरोवर ग्राम पंचायतों के सम्मिलित है) का मौका स्थल पर जाकर स्थल निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार

साईट सिलेक्शन – 3 कार्यों में (ग्राम पंचायत घोधरा द्वारा निर्माणाधीन अमृत सरोवर का एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह के द्वारा निर्मित डौली एवं शिवपुर के अमृत सरोवर) की साईट सिलेक्शन उपयुक्त नहीं पाया गया।

पिंचिग कार्य – जनपद पंचायत हटा में निर्मित अमृत सरोवरों में से जाँच दल के द्वारा ग्राम पंचायत नयागांव (हरद्वानी), पाठा, काईखेडा, शिवपुर, रजपुरा एवं पाली में निर्मित अमृत सरोवरों में पिचिंग कार्य गुणवत्ताहीन एवं अमानक पाया गया।

वेस्टवियर – जाँच में उल्लेखित 9 अमृत सरोवरों में से 1 अमृत सरोवर का बेस्टवियर पक्का पाया गया, 3 अमृत सरोवर के कार्यों में बेस्टवियर अमानक स्तर का पाया गया एवं शेष 5 अमृत सरोवरों में बेस्टवियर निर्माण ही नहीं किया गया।

प्रगतिरत् – जॉच के अधीन कुल 9 अमृत सरोवरों में से 1 घोघरा ग्राम पंचायत का अमृत सरोवर का निर्माण प्रगतिरत् पाया गया।

उक्त अमृत सरोवर के कार्यों का अनियमित मूल्यांकन का सत्यापन तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह तथा तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह एवं वर्तमान में उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह श्री राहुल पटैल द्वारा किया गया है।

कलेक्टर जिला दमोह से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह तथा तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह एवं वर्तमान में उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह श्री राहुल पटैल प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए। उक्त के द्वारा किया गया कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन है। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने  श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री राहुल पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top