निजी स्कूलों द्वारा विशेष दुकानों से शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने पर होगी कार्रवाई
शिकायतों के निवारण के लिए शिक्षा विभाग अधिकारी को किया अधिकृत
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों या उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, तो संबंधित विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के निवारण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सागर की सहायक संचालक श्रीमती अनीता अहिरवार को अधिकृत किया गया है। अभिभावक और छात्र इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए उनसे (मोबाइल नंबर 8319212353) पर संपर्क कर सकते हैं।
निजी स्कूलों द्वारा विशेष दुकानों से महंगी पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालना न केवल अनुचित है, मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 और नियम 2020 का उल्लंघन भी है।छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।