खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर होगी कार्यवाही,कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में खुले में हो रहे मांस एवं मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु नगर निगम आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर के जारी आदेशानुसार, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश में बिना अनुमति खुले में मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। परंतु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में कई स्थान पर विधिणा मीट मार्केट आरक्षित होने वो पश्चात् भी सागर शहर में होमगार्ड कार्यालय के पास, कलेक्ट्रेट रोड, बीडी कॉलोनी, तिली मछरयाई व अन्य स्थलों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आरक्षित मीट मार्केट के बाहर सड़क के किनारे अवैध रूप से खुले में मांस एवं मछली के विक्रय किया जा रहा है।
कलेक्टर संदीप जी आर ने आदेश दिया कि नगर निगम आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वयं शासकीय अमले के साथ शहर में संचालित ऐंसी दुकानों का निरीक्षण करें एवं खुले में मांस एवं मछली के विकय की जाने वाली दुकानों को 7-दिवस के अंदर आरक्षित मीट मार्केट में नियमानुसार दुकान/स्थल आबंटित कर विस्थापित करें। इसके साथ ही मीट मार्केट में साफ-सफाई एवं कचरे का निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जाये। खुले में मांस एवं मछली का बिना अनुमति के विक्रय पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नगरीय निकाय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।