लापरवाही के चलते पटवारी निलंबित

लापरवाही के चलते पटवारी निलंबित

सागर। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टेहरा-टेहरी में नाले में बने कुएं में नहाते समय दो भाई डूब गए। जिससे दोनों की मौत हो गई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को कुएं से बाहर निकाला। लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इतनी बडी घटना की जानकारी स्थानीय पटवारी ने एसडीएम और तहसीलदार को नही दी। इस घोर लापरवाही के चलते एसडीएम जेसीनगर ने सबंधित पटवारी राहुल करोसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। नहाने गए थे बच्चे

प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार को जेसीनगर तहसील के ग्राम टेहरा-टेहरी में रमझिरिया के पास वाले नाले में चार बच्चे नहाने के लिए गए थे। नहाते समय नाले में बने कच्चे कुएं में समर और साहिल कुशवाहा डूब गए। दोनों को डूबते हुए देख साथ में नहा रहे बच्चे दौड़े और परिवार वालों को घटना की सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। शवों का पीएम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है। मृतक बच्चे एक ही परिवार के हैं और रिश्ते में भाई लगते हैं। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि बच्चे गांव के पास नाले में नहा रहे थे। उसी समय नाले में बने कच्चे कुएं में डूब गए। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पटवारी ने जानकारी देने में दिखाई लापरवाही,हुआ सस्पेंड

उधर इस घटना की जानकारी प्रशासन को उचित माध्यम से नही मिली ।जिसके चलते पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम रोहित वर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तहसील जैसीनगर अंतर्गत ग्राम टेहरा टेहरी पटवारी हल्का नंबर 02 में 7 जुलाई 2024 को पानी में डूब कर दो बच्चों की मृत्यु हो गयी है। उक्त घटना की जानकारी हल्का में पदस्थ पटवारी राहुल करोसिया हल्का नंबर 02 द्वारा न तो तहसीलदार जैसीनगर एवं न ही अनुविभागीय अधिकारी जैसीनगर को दूरभाष पर दी गयी। आपके द्वारा जानबूझकर मोबाईल स्विच ऑफ किया गया था जिस कारण आपके द्वारा उक्त घटना की जानकारी न तो स्वयं के संज्ञान में ली और न ही वरिष्ठ अधिकारीयों को घटना से अवगत कराया गया। पटवारीयों की साप्ताहिक बैठक में भी आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि आरबी 6(4) की घटनायें अतिसंवेदनशील होने के कारण तत्काल मौका जांच की जावे। परतुं आपके द्वारा उक्त घटना के संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया और न ही आप मौके पर उपस्थित हुऐ हैं। जो कि शासकीय कार्य के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।आ पका उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के विपरीत एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना है। अतः राहुल करोसिया पटवारी को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के उपनियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निंलबित किया जाता है।श्री करोसिया का निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्वाचन शाखा कार्यालय तहसील जैसीनगर रहेगा। श्री करोसिया पटवारी को निलंबन अवधि में देय होगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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