घर में घुस कर चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

घर में घुस कर चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । घर में घुस कर चोरी करने वाले आरोपी सोनू उर्फ सोहन अहिरवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर, माननीय दीक्षा अग्रवाल की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-457 के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-380 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रेखा मांझी ने की।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/सूचनाकर्ता ने थाना बहेरिया में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03.11.19 की रात्रि करीब 09ः00 बजे सूचनाकर्ता संजय अहिरवार अपनी पत्नी व दादी के साथ अपने घर के नये कमरे में खाना खा रहा था, उसकी पत्नी खाना बना रही थी तभी उसकी पत्नी ने अंदर पुराने वाले कमरे में किसी व्यक्ति के होने की आहट सुनी तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अंदर कोई है, तो वह अपनी दादी व पत्नी के साथ अंदर कमरे में जाने लगा तो अंदर से एक व्यक्ति सफेद रंग की शर्ट पहने हुये उन लोगों को धक्का देकर वहां से भाग गया, भागते समय उसने बाहर लाईट के उजाले में उसको पहचान लिया था, जो उसके गांव का सोनू अहिरवार था, फिर उसने अंदर जाकर देखा तोे कमरे का ताला टूटा हुआ था, उसके पिताजी के ईलाज के 8000/- रूपये नगदी नहीं मिली, जो सोनू अहिरवार उसके घर से चोरी करके ले गया।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बहेरिया द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 457, 380 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर , माननीय दीक्षा अग्रवाल की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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