निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं           

सागर। लोक सभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  अभिषेक तिवारी, नगर निगम कमिश्नर  राजकुमार खत्री, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पी.सी. शर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी  रुपेश उपाध्याय अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  लोकेश सिन्हा संयुक्त कलेक्टर  अदिति यादव डिप्टी कलेक्टर श्रीमती भव्या त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर श्री नवीन सिंह ठाकुर समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निग अधिकारी, मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले हर एक नियम व निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए नियमों, निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। श्री दीपक आर्य ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के साथ तहसीलदार स्वयं जाएं और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करे।

समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

नामांकन की आखिरी तारीख के 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 ले सकेंगे

   जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का 100 मिनट में किया जाएगा निराकरण

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि लोक सभा निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप तैयार कराया गया है। इस एप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के लागू होते ही यह एप सक्रिय हो जाएगा। शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंदर उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा।

जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के साथ निष्पक्षता के साथ लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न करने वक्त निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने जिला एवं पुलिस प्रशासन की अधिकारियों की बैठक में दिए। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को संपन्न करने के लिए सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराएं।

उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा दिए जाने वाले नंबर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के नंबर यदि वाहनों पर पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई करें। अवैध रूप से लगी हूटर, लाइटें, पटका, साइलेंसर सहित अन्य अतिरिक्त सामग्री को तत्काल जब्त तक करें। उन्होंने कहा कि चार चक्का वाली गाड़ियों में पुलिस वाली रंग बिरंगी लाइटें लगी होने पर उनको जप्त करें। उन्होंने कहा कि 50000 से अधिक की राशि यदि कहीं किसी के पास पाई जाती है तो उसे पर भी कार्रवाई की जावे। अवैध रूप से शराब परिवहन विक्रय पर कार्रवाई की जावे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की निर्देश दिए और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जाए।

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