दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और ससुर को दस दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रूपए के अर्थदंड की सजा

Sagar: दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और ससुर को दस दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रूपए के अर्थदंड की सजा

सागर।  जिले के रहली में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और ससुर को दस दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के दरारिया मुर्गा ग्राम का है। अभियोजन की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने बताया कि दरारिया मुर्गा निवासी घनश्याम गौंड ससुरऔर कमलेश गौंड पति के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती दशोदा से दहेज के रूप में 50 हजार रुपए की मांग की जाती थी एवं दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी जिसके चलते श्रीमती दशोदा ने दिनाँक 7 नबम्बर 2018 को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।मृतिका के पिता द्वारका के द्वारा गढ़ाकोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना कर न्यायालय में पेश किया गया।विद्वान न्यायधीश आर प्रजापति के द्वारा साक्ष्यो के आधार पर धारा 304 बी का अपराध साबित होने पर आरोपी ससुर घनश्याम गौंड और पति कमलेश गौंड को दस दस साल के सश्रम कारावास एवं पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की।

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