कमिश्नर डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने सीएमओ को किया निलंबित
सागर। संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलहरा श्री राजेश खटीक को जन्म मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
आज कलेक्टर सभाकक्ष में ऑनलाईन व्ही०सी० के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, उक्त बैठक के दौरान श्री राजेश खटीक (मूलपद- राजस्व निरीक्षक) अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाये गये। उनके द्वारा उक्त व्ही०सी० में अपने निवास से ही भाग लिया गया, किन्तु व्ही०सी० में उनकी वेश भूषा, एक शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित वेश भूषा के विपरीत पाई गई। श्री खटीक के उक्त अमर्यादित आचरण के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
कलेक्टर सागर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्ट्या श्री खटीक का आचरण म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम के विपरीत पाया गया है।राजेश खटीक उक्त कृत्य के लिए म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री खटीक का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री खटीक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।