जिला अजाक्स ने मुख्यमंत्री को 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया  

जिला अजाक्स ने मुख्यमंत्री को 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया  

सागर। प्रथम वार सागर प्रवास पर आये म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पुलिस लाईन हेलीपेड पर जिला अजाक्स संघ सागर ने 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया और मांगों पर विचार कर जल्द से जल्द पूर्ण करने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जल्दी ही विचार कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में मांग की गई कि 

1. मध्यप्रदेश स्पेशल कौंसिल एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा बनाये गये नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए।

2. शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गों के रिक्त बैकलॉक के पदों की पूर्ति की जावे।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जावे ताकि पठन पाठन में असुविधा न हो।

4. मध्यप्रदेश के लोकसेवकों के हितों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र लागू की जावे।

5. आरक्षण अनुसार पी.एस.सी. पास अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण किया जावे।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कलयाण हेतु विशेष घटक योजनाओं में प्रावधानित बजट की शत प्रतिशत राशि का हितग्राही मूलक मद में ही व्यय किया जावे।

7. चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों का स्वशासीकरण कर विषयवार एवं कालेजवार एकल पोस्ट समाप्त कर दिये गये है। इसलिए इनमें रोस्टर प्रणाली राज्य स्तर पर बनायी जाकर भर्ती की जावे चूकि इन पदों का वेतन भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

8. चतुर्थ श्रणी के रिक्त पद नियमित पदस्थापना भरे जाने के संबंध में।

9. लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संवैधानिक अनुच्छेद 16 (4) (क एवं ख) की निर्धारित म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियांे/जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का उल्लंघन कर की गई उन नियुक्तियों को शून्यकरणीय घोषित कर बनाये गये नियम को निरस्त किया जावे अथवा इनमें संशोधन कर आरक्षण अधिनियम 1994 में निर्धारित प्रतिशत को लागू किया जावे ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित हो सकें।

10. वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 569 भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2018 एवं इसके आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित म.प्र. राजपत्र असधारण क्रमांक 440 भोपाल दिनांक 2 अगस्त 22 में मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 तथा संशोधित अधिनियम 1994 अनुसार संशोधित करने के परिणामस्वरूप चयन कर की गई समस्त भर्तियों को शून्यकरणीय घोषित कर बनाये गये नियम को निरस्त किया जावे अन्यथा इसमें संशोधन का आरक्षण अधिनियम 1994 में निर्धारित प्रतिशत को लागू किया जावे ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित हो सके।

11. अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष बैकलॉग भर्ती अभियान के तहत म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में वर्ष 2004 से 2006 के मध्य नियुक्त 528 बैकलॉग ससहायक प्राध्यापकों की परीवीक्षा अवधि समाप्त कर नियुक्ति दिनंाक से 2 वर्ष अवधि समाप्त कर वेतनमान एवं समस्त लाभ दिया जावे जिस प्रकार पूर्व भी अनारक्षित वर्ग के प्राध्यापकों के प्रकरण में किया गया है भेदभाव की नति समात की जावे।

12. निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जावे।

13. जिन उद्योगों को शासन द्वारा सबसिडी दी जा रही है उनमें आरक्षण अधिनियम 1994 को लागू किया जावे।

14. भूमि सुधार अधिनियम लागू करते हुए जनसंख्या के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाकर भागीदारी दी जावे।

15. सिविल जजों की भर्ती में 40 प्रतिशत का मौखिक इंटरव्यू रखकर इंटरव्यू रखकर इंटरव्यू के पास होना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके कारण इंटरव्यू में भेदभाव एवं भाई भतीजावादहो रहा है। अतः सिविल जजों की भर्ती में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त कर लिखित परीक्षा को ही मान्य किया जावे।

16. जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं एवं नोटरी की नियुक्तियों में आरक्षण लागू किया जाकर भागीदारी दी जावे।

17. दिनांक 01.07.2018 को अध्यापक संवर्ग में नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना में वरिष्ठता दिनांक से मान्य की जावे।

18. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में मुख्य अभियंता की नियमित पदस्थापना के विरूद्ध कनिष्ठ कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना को निरस्त कर नियमित मुख्य अभियंता की पदस्थापना की जाए एवं भेदभाव की अनियमित आदेश करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

19. नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में सफाई का काम ठेका पद्यति से बंद कर संविदा/नियमित नियुक्ति की जाकर पूर्व से कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित किया जावे एवं सफाई कामगार के पद में रोस्टर प्रणाली पूर्णतः समात हो या उसे म.प्र. में शिथिल किया जावे।

20. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 6 दिसम्बर 2022 में प्रदत्त साक्षात्कार अंकों की जांच करवाते हुए म.प्र. लोकसेवा आयोग, व्यापम विभागीय परीक्षाओं सहित परीक्षाओं के साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त किया जावे।

21. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति युवा संघ (नाजी) के युवाओं पर थाना जहांगीराबाद भोपाल एवं अन्न्य सभी जिलों में दर्ज प्रकरण क्र. 875/2016 को तत्काल वापिस लिया जावे।

22. शासकीय अनुदान प्राप्त मंदिरों/पूजा स्थलों में जहां पर अनुरक्षण, संधारण एवं निार्मण कार्यों पर शासन का पैसा खर्च होता है वहां पर आरक्षण लागू कर जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुजारियों की नियुक्ति की जाकर भागीदारी की जावे।

23. संविधान मंे निहित प्रावधानों के विरूद्ध देने वाली, संविधान की अवमानना करने वालों तथा संविधान विरोधी प्रदर्शन करने वालों पर देशद्रोह के मुकदमें दर्ज किया जावे एवं जिस प्रकार अन्य अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त की जाती है उसी प्रकार संविधान का विरोध करने वाले लोगों की संपत्ति को भी ध्वस्त किया जावे।

24. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदन को ही एफ.आई.आर. माने लावे एवं तत्परतापूर्वक समुचित करवाई न करने वाले थाना प्रभारी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावे। शासन द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जावे जिससे कि प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचारों में लगातार होने वाले वृद्धि को रोका जा सके।

25. 1 अप्रैल 2003 से म.प्र. शासन के इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कालेजों में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग /निःशक्तजन/बैगा जनजाति के शासकीय वैकलॉग/कैरीफावर्ड भर्ती को यथावत लागू नहीं किया जाकर प्रशासन एवं कर्मचारियों को अनावश्यक गुमराह किया गया है। जिसे शासन की मंशानुसार यथावत् (शासकीय सेवा में) लागू कर प्रभावित कर्मचारियों को लाभ दिया जावे।

26. कार्यभारित आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले नियमित कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2002 के नियमों में शिथिलता करते हुए परिवार के एक सदस्य को नियमित नियुक्ति दी जावे।

ज्ञापन सौपने वालों अजाक्स प्रतिनिधि मण्डल में अनिल लारिया संभागीय अध्यक्ष, गजेन्द्र बोहत जिलाध्यक्ष, आर.के. सुमन, समीष अहिरवार, चन्द्रभान रोहित, राजू अहिरवार पामाखेडी, कुलदीप बाल्मीकि, कमलेश डागोर, उमेश खरारे, अनिल करोसिया, सुरेन्द्र महाते, स्वदेश सनकत,, राजेन्द्र सनकत, भूपेन्द्र घारू, करन घारू आदि उपस्थित थे।

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