नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

सागर। नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त आकाष अहिरवार को भादवि की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाना राहतगढ़ में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 09.03.2021 को वह उसके भाइयों के साथ कटाई करने गई थी, शाम करीब 5ः30 बजे अभियुक्त आकाष अहिरवार वहॉ आया और उसने बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने के लिये कहने लगा। पीड़िता चिल्लाई तो मौके पर उसके भाई आ गये जिन्हे देखकर अभियुक्त आकाष भाग गया और जाते-जाते कहने लगा कि यदि रिपोर्ट की तो वह उसे और उसके भाइयों केा जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा भा.दं.सं. की धारा-354, 506 भाग-2 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा- 7/8 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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