Monday, January 12, 2026

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी कपिल लोधी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-7 सहपठित धारा-8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एव ंएक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने दिनॉक 24.02.2023 को इस आषय की रिपोर्ट थाना जैसीनगर में लेख कराई कि दिनांक 24.02.2023 को शाम करीब 5 बजे पीड़िता हेंडपंप पर पानी भरने गई थी, पानी भरकर वापस आ रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त कपिल लोधी मिला और उससे बोला कि उसे बात करनी है तो उसने कहा कि क्या बात करनी है जो बात करनी है उसके घर चलो मम्मी पापा के सामने कहना। वह अपने घर जाने लगी तो अभियुक्त कपिल लोधी पीछे से आया और बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो उसके साथ झूमाझटकी करने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां, दादी, दीदी आ गईं फिर वह अपने पिताजी व दीदी के साथ थाना रिपोर्ट करने गई । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जैसीनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 एवं एस.सी.एस.टी एक्ट की धारा-3(1);ू)(प), 3(2)(व्हीए) का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवम नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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