पत्नी के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । पत्नी के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करने वाले आरोपी-हेमन्त साहू को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री रीना शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 498-ए के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुप्त ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता की शादी हिंदु रीति रिवाज से अभियुक्त हेमंत साहू से दिनॉक 20.04.2016 को हुई थी ।षादी के बाद पीड़िता ससुराल गई तो कुछ समय पष्चात उसका पति उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, पीड़िता ने सबकुछ सहन किया। इसके पष्चात दो तीन बार महिला परामर्ष केन्द्र में अभियुक्त को समझाइस दी गई जिसमेे उसके द्वारा पीड़िता को अच्छी तरह से रखने की सहमति देकर उसे ससुराल वापस ले आया इसके बाद पुनः अभियुक्त पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेषान करने लगा तो पीड़िता अपनी भाभी के यहॉ रहने लगी । दिनॉक 10.06.2018 को अभियुक्त भाभी के घर पहुॅचा और पीड़िता को गंदी-गंदी गालियॉ देने लगा और गाली देने से मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की जिससे पीड़िता को सिर, गर्दन एवं हाथ की कल्हाई में चोटें आई एवं अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498ए,323, 506 भाग-2 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुश्री रीना शर्मा की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।