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दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा,अपहरण करके ले गया था, डरा धमका कर करता था दुष्कर्म 

By: Arjun Sagar
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दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा,अपहरण करके ले गया था, डरा धमका कर करता था दुष्कर्म

दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा,अपहरण करके ले गया था, डरा धमका कर करता था दुष्कर्म 

जबलपुर। जनवरी 2017 की सुबह नाबालिग किशोरी घर से जब काम पर जा रही थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाले चंदन गोटियां नाम के युवक ने किशोरी को रोका और अपने साथ जबलपुर स्टेशन ले गया और वहां से ट्रेन से गुजरात के सूरत ले गया। चंदन ने उसे एक किराए के कमरे में 15 दिन जबरन रखा था और मना करने के बाद भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। आरोपी चंदन ने उसे धमकी दी कि घर से बाहर निकली तो उसके हाथ-पांव काट देगा।

किशोरी के गायब होने के बाद मां ने माढ़ोताल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 29 दिसंबर 2016 को सुबह उसकी बेटी झाडू पोछा एवं काम पर जाने का कहकर घर से निकली, किन्तु शाम को घर नहीं लौटी। कॉलोनी की मैडम के यहां से फोन आया कि, किशोरी काम पर नहीं आई। मां ने सभी जगह तलाश करने के बाद पुलिस को बताया कि उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गया है। मां की शिकायत पर माढ़ोताल थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई और मामला विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी अमित दाणी व एसआई संध्या तिवारी ने जांच कि तो पाया कि पड़ोस में ही रहने वाले चंदन के साथ अंतिम बार किशोरी दिखी थी। मोबाइल लोकेशन से आरोपी तक पुलिस पहुंची और 08 फरवरी 2017 को दस्तयाब कर जबलपुर लाया गया।

माढ़ोताल थाना पुलिस ने आरोपी चंदन के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(एन), 506, 34 भादवि तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी चंदन गोटिया को धारा 366, 376 (2) (एन), 506 भाग-2 भादवि के आरोप में 10 साल की सजा और 3000 रूपए का अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे द्वारा मामले में पैरवी की गई।

Arjun Sagar

By: Arjun Sagar

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