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सागर विस क्षेत्र के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज

By: Arjun Sagar•
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सागर विस क्षेत्र के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज

सागर विस क्षेत्र के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज

बिना अनुमति के हुए आयोजन में मतदाताओं को गिफ्ट बांटने का मामला

सागर। निर्वाचन लड़ रहे किसी अभ्यर्थी का बिना किसी सूचना के किसी आयोजन में शामिल होना तथा उनकी उपस्थिति में मतदाताओं को प्रलोभन देने गिफ्ट बंटवाना आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसा ही एक मामला जिले के 041- सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामने आया। 5 नवंबर 2023 को साहू समाज धर्मशाला में हो रहे एक कार्यक्रम में पहुंची निर्वाचन मामले की जांच टीम ने पाया कि प्रत्याशी श्री शैलेंद्र जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट में बर्तनों का वितरण तथा भोजन की व्यवस्था से की गई है, जो यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कार्य किया गया है। प्रत्याशी श्री शैलेंद्र जैन का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (1) के तहत भ्रष्ट्र आचरण की श्रेणी में आता है। इसकी शिकायत रिटर्निंग अधिकारी सागर विधानसभा क्षेत्र द्वारा मोती नगर थाने में की गई। विवेचना के पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) एवं सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन होना पाया गया। जिसके फल स्वरुप आईपीसी की धारा 188 एवं सुसंगत धाराओं के तहत विवेचना कर कार्रवाई की जा रही है ।

रिटर्निंग अधिकारी के संपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर थाना मोती नगर द्वारा श्री शैलेंद्र जैन भाजपा प्रत्याशी एवं कार्यक्रम के आयोजक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188, 171 (बी) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 125(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। सागर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मोती नगर क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट को उक्त कार्यक्रम के बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित होने तथा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया था ।जिसमें थाना प्रभारी मोती नगर को प्रत्याशी एवं आयोजक के विरुद्ध आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। प्रतिवेदन में बताया गया था कि 5 नवंबर को रिटर्निंग अधिकारी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें लगभग 4000 महिला एवं पुरुष उपस्थित हैं। उक्त सूचना के प्राप्त होते ही मौके पर एफएसटी एवं वीएसटी दल को रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई गई।  वीडियो का दल द्वारा अवलोकन किया गया। वीएसटी दल के द्वारा अवलोकन के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर लगभग 1500 कुर्सियां लगी हुई थी ।मंच भी बनाया गया था। मंच पर अन्य लोगों के साथ भाजपा प्रत्याशी से शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन के सेट गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किये जा रहे थे। बर्तनों की गिफ्ट खुलवाने पर उसमें एक थाली, दो गिलास, दो कटोरी, एक चम्मच सभी स्टील के एवं लाल सफेद थैले में थे। ऐसे लगभग 2500 से 3000 पैकेट को कार्यक्रम स्थल से वितरित किया जाना पाया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी ।साथ ही टेंट लगाकर हाल में मेट भी बिछाया गया था। लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित 25 पानी के कैंपर मय डिस्पोजल गिलास के उपलब्ध थे। कार्यक्रम में हुए उक्त व्यय के संबंध में भाजपा प्रत्याशी श्री शैलेंद्र जैन से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

इस प्रकार जांच दल को मिले साक्ष्यों के आधार पर यह संदेह उत्पन्न हुआ कि किसी अभ्यर्थी का बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस पर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

Arjun Sagar

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