सागर पुलिस का बड़ा एक्शन: 6 शातिर अपराधी एक साल के लिए जिला बदर

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सागर पुलिस का बड़ा एक्शन: 6 शातिर अपराधी एक साल के लिए जिला बदर

सागर। जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने तथा आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सागर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सागर द्वारा पारित आदेशों के पालन में 06 आदतन एवं शातिर अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला बदर किया गया है।

जिला पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को विधिवत सागर जिले की राजस्व सीमा से बाहर निष्कासित कर संबंधित जिलों के थानों में सुपुर्द किया गया है तथा उन्हें आदेश की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला बदर किए गए आरोपी एवं उनकी अवधि

1. गौरव पिता हरविलास कोरी (25 वर्ष)
निवासी गोलाकुआ, सूबेदार वार्ड, थाना मोतीनगर।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2026 में दिनांक 08.07.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 14.07.2026 को थाना नाराहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा गया।

2. धीरज पिता महेश कोरी (34 वर्ष)
निवासी सोमनाथपुरम, बाघराज वार्ड, थाना मोतीनगर।
प्रकरण क्रमांक 10/2026 में दिनांक 08.07.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 14.07.2026 को थाना नाराहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा गया।

3. चंदन पिता नंदराम आठ्या (35 वर्ष)
निवासी पंतनगर वार्ड, थाना मोतीनगर।
प्रकरण क्रमांक 10/2026 में दिनांक 08.07.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 14.07.2026 को थाना नाराहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा गया।

4. रियाज उर्फ तनवीर पिता नबाव खान (28 वर्ष)
निवासी बीड़ी कॉलोनी, बाघराज वार्ड, थाना मोतीनगर।
प्रकरण क्रमांक 02/2026 में दिनांक 29.06.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 15.07.2026 को थाना सूखी सेवनिया, जिला भोपाल में छोड़ा गया।

5. राजा उर्फ सुनील पिता भिम्मू उर्फ खेमचंद यादव (24 वर्ष)
निवासी मझगुवा, थाना गढ़ाकोटा।
प्रकरण क्रमांक 16/2026 में दिनांक 06.07.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 11.07.2026 को थाना पाटन, जिला जबलपुर में छोड़ा गया।

6. भिम्मू उर्फ खेमचंद पिता रामचरण यादव (49 वर्ष)
निवासी मझगुवा, थाना गढ़ाकोटा।
प्रकरण क्रमांक 18/2026 में दिनांक 06.07.2026 से 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। दिनांक 11.07.2026 को थाना पाटन, जिला जबलपुर में छोड़ा गया।

अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी

जिला बदर आदेश की अवधि के दौरान यदि इनमें से कोई भी आरोपी बिना सक्षम अनुमति के सागर जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुनः प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

सागर पुलिस का स्पष्ट संदेश

सागर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है। उन्होंने कहा की – आदतन अपराधियों, गुंडा तत्वों एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भविष्य में भी जिला बदर, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, गिरफ्तारी एवं अन्य कठोर वैधानिक कदम निरंतर उठाए जाएंगे। आमजन की सुरक्षा, शांति एवं कानून का राज बनाए रखना सागर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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