कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

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कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

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सागर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर बंडा, जैसीनगर, राहतगढ़, देवरी की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी जुमाना आदेश के अनुसार बलवंत सिंह सचिव ग्राम पंचायत औरिया जैसीनगर, कामता प्रसाद सचिव ग्राम पंचायत खैराई राहतगढ, कृष्ण कुमार तिवारी सचिव ग्राम पंचायत मानेगांव देवरी एवं गौर कृष्ण दास ठाकुर सचिव ग्राम पंचायत कंदारी बंडा पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।

म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत  सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया । उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।

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