सिर्फ FIR के आधार पर नहीं रद्द हो सकता हथियार लाइसेंस :  हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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सिर्फ FIR के आधार पर नहीं रद्द हो सकता हथियार लाइसेंस:  हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के हथियार लाइसेंस को रद्द करने या उसके नवीनीकरण से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को लिखित रूप में यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है.

यह फैसला न्यायमूर्ति Justice AK Mohapatra की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनाया. अदालत ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक कारोबारी का हथियार लाइसेंस रद्द करने और बाद में उसके नवीनीकरण से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा गया था. अदालत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए कारण Arms Act, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे.

मामला ओडिशा के व्यवसायी Sambit Padhy से जुड़ा है. उनके खिलाफ वर्ष 2022 में अवैध रूप से क्रोमाइट और हार्ड कोक रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी एफआईआर के आधार पर उनके हथियार लाइसेंस को पहले रद्द कर दिया गया और बाद में उसके नवीनीकरण से भी इनकार कर दिया गया. इस निर्णय को चुनौती देते हुए पाधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने केवल एफआईआर दर्ज होने को आधार बनाकर लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था, जबकि कानून के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है. अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइसेंस धारक वास्तव में उस अपराध में शामिल था या उसने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किसी अपराध में किया था.

न्यायमूर्ति ए.के. मोहापात्रा ने अपने फैसले में कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता. प्राधिकरण को यह संतुष्ट होना चाहिए कि लाइसेंस धारक ने कथित अपराध में भाग लिया था या लाइसेंस प्राप्त हथियार का उपयोग उस अपराध को अंजाम देने में किया गया था. यदि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है तो केवल आरोपों के आधार पर लाइसेंस रद्द करना या नवीनीकरण से इनकार करना कानून की भावना के खिलाफ होगा.

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि व्यवसायी संबित पाधी को अगस्त 2019 से अगस्त 2022 तक के लिए 0.32 बोर की पिस्तौल का लाइसेंस दिया गया था. यह लाइसेंस उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदान किया गया था. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने अगस्त 2022 में इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था.

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