संपत्ति विक्रय क्रय करने के लिए सरकारी मानकों के लिहाज से बाकायदा रजिस्ट्रार दफ्तर में आवेदन कर विधिवत स्टाम्प शुक्ल अदा करके आप अपनी संपत्ति बेच और अन्य कोई खरीद सकते हैं पर अब इसमें एक और प्रावधान जुड़ गया हैं यह अभी मप्र के सागर शहर में विद्धुत विभाग के अधिकारीयों के प्रयास से संभव हो पाया हैं जिसके तहत अब किसी भी संपत्ति के क्रय विक्रय के पहले अगर उस संपत्ति में विद्धुत मीटर लगा हैं तो आपको विद्धुत विभाग की NOC अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी ताकि विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी प्रकार का विद्धुत बिल बकाया नही हैं और अगर हैं तो पहले भरवाया जाएगा फिर NOC दी जाएगी ताकि संपत्ति क्रय विक्रय में आसानी हो..
बहरहाल यह आदेश रजिस्ट्रार कार्यलय से जारी हुआ हैं जिसमें बताया गया हैं कि इस तरह से संपत्ति क्रय करने वाले को सुविधा होगी ताकि बकाया विद्धुत शुक्ल का निपटान पूर्व में ही हो जाएगा और बाद की परेसानी से निजात मिलेगी
इस सम्बंध में पहल करता एस.के. सिन्हा कार्यपालन अभियंता नगर संभाग सागर का कहना हैं- कई मामलों में संपत्ति बिक्रय में बकाया बिल छिपाया जाता हैं जिसके बाद नवीन संपत्ति मालिक को नोटिश जाता हैं पर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति के बाद विद्धुत बिल बकाया रह जाता था पर उस संपत्ति (मकान,दुकान,कारखाना) विभाग द्वारा डिफाल्ट चिन्हित हो जाते हैं पर अब ऐसा न हो सके इसके लिए यह कवायद की जा रही हैं
बहरहाल नए प्रावधान के तहत नागरिकों को काफी आसानी होगी और भविष्य के विवादों से मुक्ति मिलेगी
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