शहर में किराए के भवनों में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों के भवन स्वामियों से लिया जाएगा व्यवसायिक टैक्स
जिन प्रायवेट स्कूलों के पास सुरक्षा हेतु फायर एन ओ सी नहीं होगी उनके विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई-निगमायुक्त
निगमायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित डी पी सी बी ओ एवं बीआरसी को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए
सागर। नगर निगम क्षेत्र में किराए के भवनों में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों के भवन स्वामियों से व्यावसायिक टैक्स लिया जाएगा यह निर्देश नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने मंगलवार को सुबह निरीक्षण के दौरान दिए । उन्होंने राजस्व अधिकारी से कहा कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ,डीपीसी एवं बीआरसी को पत्र लिखें और जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद ही जिन भवनों में जितने समय से प्राइवेट स्कूल संचालित हो रही हैं उस अवधि का संबंधित भवनस्वामी से व्यवसायिक टैक्स लिया जाए ।
निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने फायर शाखा प्रभारी शईदउद्दीन कुरैशी को निर्देश दिए कि जिन प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है तथा जिनके द्वारा फायर एनओसी नहीं ली गई है उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करें । निगमायुक्त ने फायर शाखा प्रभारी को निर्देश दिए कि जिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा फायर एन ओ सी ली गई है उनकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रायवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा, अगर फायर एन ओ सी नहीं होगी तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

