नगर निगम क्षेत्र में स्थित इन 133 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें, पड़ जायेंगे संकट में
शहरवासियों से कहा — बिना जानकारी लिए प्लाट क्रय न करें अन्यथा कार्रवाई के लिए खरीददार स्वयं जिम्मेदार होंगे
निगमायुक्त ने 133 अवैध कालोनियों को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने व शहर में एनाउंसमेंट कराने के निर्देश दिए
सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित अवैध कॉलोनियों में प्लाट क्रय न करें, अन्यथा ऐसी स्थिति में संबंधित पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा समय-समय पर शहर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों की जानकारी आम नागरिकों को दी जाती रही है, इसके बावजूद कुछ नागरिक अब भी ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट खरीद रहे हैं जहाँ न तो सड़क, बिजली, पानी, नालियां आदि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं और न ही कॉलोनी निर्माण की स्वीकृति ली गई है ।
निगमायुक्त ने कहा कि नागरिक जागरूकता का परिचय देते हुए किसी भी कॉलोनी में प्लॉट क्रय करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह कॉलोनी वैध है या नहीं। यदि कॉलोनी अवैध पाई जाती है तो उसमें प्लाट न खरीदें तथा भविष्य में परेशानी से बचने के लिए केवल पंजीकृत कॉलोनियों में ही अपनी पूंजी का निवेश करें। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डो में 133 अवैध कॉलोनियां विकसित की गई है जिनमें बाघराज वार्ड में 31, अंबेडकर वार्ड में 28 , पंतनगर वार्ड में 13 तिली वार्ड में 53 संत रविदास वार्ड में 7 एवं राजीव नगर वार्ड में 1 अवैध कालोनी विकसित की गई है, इन सभी 133 अवैध कालोनियों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। निगमायुक्त ने नागरिकों को अवैध कालोनियों की जानकारी के लिए सभी 133 अवैध कालोनियों को शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने व शहर में एनाउंसमेंट कराने के निर्देश दिए हैं।

