गौ वंश मामले में फरार आरोपी पकड़ा गया

गौ वंश मामले में फरार आरोपी तथा शराब पीने के लिए पैसे मांगे, मना करने पर मारपीट करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

सागर। घटना का विवरण- दिनाँक 12.07.2024 को दौरान ड्यूटी एक आटो क्र एमपी 15 आर 2080 तेज गति से मोतीनगर चौराहे से निकला जो संदिग्ध होने से हमराह स्टॉफ लेकर आटो का पीछा किया, जो बडी नदी के पास भोपाल रोड किनारे आटो में बैठे 3 व्यक्ति आटो छोड कर खेत तरफ भागे, जिनको पकडने का हरसंभव प्रयास किया लेकिन वह खेत की झडियों एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, बाद हमराही हमराही स्टॉफ के समक्ष आटो को चेक किया जिसकी पीछे की सीट में 02 जूट के बोरे रखे थे, जिनमें कुछ भरा था, जिनको समक्ष गवाहन के खोलकर चैक किया, जिसके अदर माँस के टुकडे भरे थे, जिनमें सफेद, जैसे रंग की चमडी लगी थी, एवं खुर भी रखे थे। जो किसी गौ वंश के जानवर के लग रहे थे। जो 03 अज्ञात व्यक्तियों का कृत्य धारा 325 बी एन.एस 4.5.6.9 म.प्र. गौ. वंश वध प्रति. अधि., 11 (B) पशु क्रूरता अधि. से दण्डनीय पाए जाने से मौके पर दोनों बोरों एवं आटो क्र एमपी 15 आर 2080 को समक्ष उपरोक्त गवाहन के जप्त किया जाकर थाना पर अपराध धारा 325 बी.एन.एस 4,5,6,9 म.प्र. गौ. वंश वध प्रति. अधि., 11 (B) पशु. क्रूरता अधि. का कायम कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग-दर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर विश्वनीय सूचना तंत्र स्थापित कर तलास पतारसी के सार्थक प्रयास किये गये जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण के फरार आरोपी रसूल उर्फ छोटू उर्फ अयान पिता अनीश कुरैशी उम्र 18 साल नि० आवासीय कालौनी सागर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने घटना करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इसके पूर्व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

इसी तारतम्य में दिनाँक 12.10.2024 को काशीराम पिता हीरालाल प्रजापति उम्र 56 साल नि० ईतवारी टोरी सागर ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी तुत्तू उर्फ शैलेन्द्र रैकवार ने अपने साथी के साथ शराब पीने के लिए पैसे मांगे मना करने पर गंदी गंदी गालिया दिया व मारपीट कर चोट पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दिया की रिपोर्ट पर अपराध क 1017/2024 खण्ड 296,115(2),119 (1),351 (3).3 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो दौरान विवेचना आरोपी तुत्तू उर्फ शैलेन्द्र पिता दिलीप रैकवार उम्र 23 साल नि० ईतवारी टोरी सागर को दिनांक 04.11.2024 को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपराध करना स्वीकार किया जो आरोपी को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का हैं जिनके विरूद्ध विभिन्न अपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

01. रूपेश कोरी उम्र 22 साल (कुल अपराध-06) 01.अप क 1053/2021 धारा 294,323,324,506 भादवि 02. अप क 878/2021 धारा 25 बी आर्म्स एक्ट 03. अप क 112/2022 धारा 324 भादवि 04. अप क 906/2022 धारा 294,323,506,34 भादवि 05. अप क 1143/2022 धारा 294,427,506 भादवि 06. अप क 1232/2022 धारा 379 भादवि।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम-01. निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. सउनि माधव सिंह 03. प्रआर 918 सुशील राय 04. प्रआर 137 मोहन मुरारी 05. प्रमोद बागरी 06. आर 1447 विनय कुमार 07. आर 1460 प्रेम कुमार।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top