बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त पर हाईकोर्ट की रोक

MP: बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त पर हाईकोर्ट की रोक

भोपाल। राज्य के बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब रद्द नहीं होगी. उनके दायरे में राज्य के करीब 300 ऐसे प्राथमिक शिक्षक आते थे. परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इसके बाद लोक शिक्षण निदेशालय (DPI) ने भी 6 सितंबर को एक नया आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के पुराने आदेश पर रोक लगा दी.

दरअसल, 28 अगस्त को डीपीआई निदेशक की ओर से राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया था. आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश पारित कर प्राथमिक शिक्षकों की बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया था.

18 हजार प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती निकाली गई.
आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक, बीएड की व्यावसायिक योग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को 28 जून 2018 को अधिसूचित किया गया है। रद्द कर दिया गया. इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना गया. राज्य में ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या करीब 300 बताई जा रही है. आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2020 के तहत करीब 18 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी.

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