सागर में सीरियल किलर के नाम से दहशत फैलाने वाले एवं चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । सागर में सीरियल किलर के नाम से दहशत फैलाने वाले एवं चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी षिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को थाना सिविल लाइन अंतर्गत मामले में भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 460 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड धारा- 201 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया । मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की ।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल दुबे ने थाना सिविल लाईन में इस आषय की देहाती नालषी लेख कराई कि मै आनंद नगर थाना मकरोरिया में रहता हॅू आर्ट एण्ड कामर्स कालेज में चौकीदारी करता हॅूं। मेरी जगह पर मेरे पिताजी शम्भू दयाल दुबे ड्यूटी करने आते थे । कल दिनॉक 29.08.22 की रात्रि करीबन 9ः30 बजे घर से मुझे चौकीदार जगदीष रैकवार ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गये है तो मै घर से मेरी मॉ पुष्पा देवी के साथ आर्टस एण्ड कामर्स कालेज के गेट के पास बने कमरा में आकर देखा तो पिताजी अचेत अवस्था में फर्स पर लगे बिस्तर में पड़े थे जिनके सिर से खून निकला है उसी के बाजू से एक बड़ा पत्थर रखा है कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात को सोते समय सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दिया है मौके पर मेरी मॉ एवं कालेज के अन्य कर्मचारी आ गये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा- 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया प्रकरण में आरोपी घटना स्थल से मृतक का मोबाइल , साइकिल लेकर गया था उसके द्वारा अन्य घटना कारित करने के उपरांत भोपाल में उक्त मोबाइल को चालू किया गया जिसकी सीडीआर के आधार पर पुलिस को लोकेषन प्राप्त हुआ एवं भोपाल में आरोपी को पकड़ा गया जहॉ उससे पूछताछ कर मोबाइल की जप्ती की गई एवं सागर वापस आकर अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित की गई, थाना-सिविल लाइन द्वारा धारा 302, 201, 460, भा.दं.सं. का अपराध आरोपी षिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा मामले में 25 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं 66 दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विवेचना के दौरान जप्तषुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किये गये एवं दण्ड के प्रष्न पर लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये ।
न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया गया कि अभियुक्त ने सोते समय शंभू दयाल की उसके सिर पर पत्थर पटकर हत्या की गई एवं अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते है जिन्हें उन पर हो रहे प्रतिघात व हमले से प्रतिरक्षा का अवसर प्राप्त नहीं होता इस न्यायालय के मत में अभियुक्त सख्त सजा का दायी है जो समाज में उचित संदेष लेकर जाये । अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। उक्त अपराधी पर अन्य तीन मामले न्यायालय में विचाराधीन है ।
चैनल एडिटर- गजेंद्र ठाकुर