लाठी एवं लात-घूसों से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास एवं अर्थदण्ड

लाठी एवं लात-घूसों से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । लाठी एवं लात-घूसों से मारपीट करने वाले आरोपी सूरत सिंह, मुलायम सिंह एवं जगत सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई श्रीमान एस.के. भदकारिया की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा 323 (दो काऊंट) के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास (प्रति काऊंट) एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड (प्रति काऊंट) एवं धारा-325 में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की।

 

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना खिमलासा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.02.2015 को रात्रि 08 बजे फरियादी करन सिंह अपने घर के सामने बैठा हुआ था, तभी उसके गांव के सूरत , जगत एवं मुलायम आये और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे, जब फरियादी ने उन्हें गाली देने से मना किया तो सूरत सिंह उसे लाठियों से मारने लगा तथा जगत सिंह व मुलायम सिंह ने उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की, जिसके कारण फरियादी को बाए हाथ की भुजा में व पसली में तथा कमर में चोट आई, फरियादी जब चिल्लाया तो उसका बेटा मुन्ना उर्फ मूरत एवं बहू बीच-बचाब करने आए तभी मुलायम सिंह ने उनकी भी लाठी से मारपीट की, जिससे उसके बेटे मुन्ना को सिर में चोट आई, जगत सिंह ने उसकी बहू को लाठी मारी, जिससे उसके बाए हाथ कलाई में व बाए पैर की जांघ व कमर में चोट आई। मौके पर गांव के अन्य लोग आ गए, जिन्होंने बीच-बचाब किया तथा उसके बेटे मुन्ना को 108 वाहन से इलाज हेतु बीना अस्पताल ले गए। अभियुक्तगण जाते समय कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खतम कर देगें।उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खिमलासा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई श्रीमान एस.के. भदकारिया की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया

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